अलीगढ़ पाक्सो कोर्ट नंबर एक/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव शुक्ला के न्यायालय में नाबालिग किशोरी को भगा ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास व 50000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता ललित पुंडीर द्वारा बताया गया कि थाना टप्पल में वादिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह किसी कार्य से घर से बाहर गई हुई थी। उसकी पुत्री घर अकेली थी। इस दौरान उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को आसिफ निवासी गोंडा रोड थाना देहली गेट बहला फुसलाकर भाग ले गया। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच के उपरांत में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायाधीश राजीव शुक्ला ने दोनों पक्षों की गवाहों को सुनने ओर साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दोषी मानते हुए आरोपी आसिफ को 20 वर्ष के करवास व 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।