मेरठ शहर से सपा विधायक रफीक अंसारी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल
मेरठ शहर से सपा विधायक रफीक अंसारी को आखिरकार मेरठ पुलिस ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इसके बाद पुलिस ने विधायक रफीक अंसारी को एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया जहां से न्यायालय ने सपा विधायक रफीक अंसारी को 14 दिन की न्याय हिरासत में जेल भेज दिया है कोर्ट से रफीक अंसारी के NBW वारंट जारी होने के बाद से फरार चल रहे थे । कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की 3 टीमें उनकी तलाश में छापेमारी कर रही थीं। विधायक रफीक के जेल जाने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है ।
इतना ही नहीं रफीक अंसारी के खिलाफ कोर्ट से 100 NBW (गैर जमानती वारंट) जारी हुए, फिर भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिए थे। उधर, SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, सपा विधायक रफीक अंसारी को लेकर देर शाम पुलिस मेरठ पहुंची। यहां विधायक को कोर्ट में पेश करने से पहले जिला अस्पताल में हेल्थ चैकअप कराया गया। इसके बाद विधायक को एसीजेएम फर्स्ट की कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया और जेल भेजने का आदेश दिया है।
वहीं दूसरी तरफ सपा विधायक रफीक अंसारी के वकीलों का कहना है कि विधायक रफीक का अभी 6 महीने पहले बाईपास सर्जरी हुई है इसका हवाला देकर भी हमने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हमारे सुनवाई होकर विधायक जी जेल से बाहर आएंगे फिलहाल उनके ऊपर जो दूसरा मुकदमा चल रहा है उसमें भी प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया है जिसमें उनकी जमानत रद्द कर दी गई है अब सीनियर डिवीजन में उसे प्रार्थना पत्र की सुनवाई होगी ।
दरअसल, वर्ष 1995 में शहर में जाम लगाने और तोड़फोड़ के मामले में रफीक समेत 40 लोगों पर थाना नोचंदी में केस दर्ज हुआ था। इसमें रफीक समेत 22 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। वर्ष 1997 में कोर्ट ने इस मामले में रफीक के अलावा सभी को बरी कर दिया था। उस दौरान भी रफीक अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हुए। बरी न होने के बाद रफीक इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। कोर्ट में कहा- जिस मामले में सभी बरी हो चुके हैं, उसमें मुझे भी बरी किया जाए। लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी नहीं किया। कोर्ट ने उन्हें कई बार नोटिस भेजा। लेकिन रफीक अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए। इसके बाद अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गैर जमानती वारंट को चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही DGP को सपा विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। इसके बाद अब मेरठ पुलिस ने सपा विधायक रफीक अंसारी को गिरफ्तार किया जिसके बाद उन्हें एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रफीक अंसारी को जेल भेज दिया है । सपा विधायक को जेल जाने के बाद मेरठ सहित पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है ।