विवादित बयान देने के मामले में ओवैशी को अंतरिम राहत
सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाने में टीवी साक्षात्कार में श्रीराम जन्म भूमि विवाद पर दिया था बयान
दिए गए बयान का लेकर 2022 में हुई थी शिकायत, किसी भी आपराधिक कार्रवाई पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिद्धार्थनगर में 2022 में दिए गए विवादित बयान के मामले में एआईआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदउद्दीन ओवैशी का अंतरिम राहत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई तक किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ ने असदउद्दीन ओवैशी की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है।
दरअसल ओवैशी ने श्रीराम जन्म भूमि विवाद मामले में सिद्धार्थनगर में एक टीवी साक्षात्कार पर अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असंतुष्टी जताई थी। कहा कि वह मुस्लिम ला पर्सनल बोर्ड की तरह फैसले से संतुष्ट नहीं है। उनके इस साक्षात्कार पर शोहरतगढ़ डिग्री कॉलेज सिद्धार्थनगर के पूर्व प्राचार्य ने आपत्ति जताते हुए सीजीएम की कोर्ट के समक्ष परिवाद दाखिल किया था।
कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ शोहरतगढ़ थाने में आईपीसी की धारा 153-ए, 295-ए और 298 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए ओवैशी को समन जारी कर उपस्थित होने को आदेश पारित किया था। आवैशी ने इस आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। याची की ओर से कहा गया कि सीजीएम ने बिना किसी बयान के यह समन जारी किया है।
वह दूसरे प्रदेश का निवासी है और, उन्हें परिवाद शुरू किए जाने से पूर्व आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई। सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि अभियोजन की ओर से कोई मंजूरी नहीं है। यह निजी प्रतिवादी की ओर से की गई शिकायत का मामला है। इस पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता/प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने का मौका देते हुए केस की सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तिथि तय कर दी।