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अमरमणि त्रिपाठी मामले की चार्जशीट तलब,जानिये क्या है मामला

अमरमणि त्रिपाठी के केस की आर्डर शीट तलब

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती को फोटो कॉपी भेजने का निर्देश



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए को अमरमणि त्रिपाठी के केस के आर्डर शीट की फोटो कॉपी सील बंद लिफाफे में 14 मार्च तक भेजने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अमरमणि त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका के अनुसार अपहरण के आरोप में 2002 में दर्ज हुए मामले में स्पेशल कोर्ट ने अमर मणि त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

याचिका में स्पेशल कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि वह मूल केस अपहरण मामले में जमानत पर है। मूल केस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने गलत तरीके से एनबीडब्ल्यू जारी किया है। 

इस मामले में याची का पहले अन्य अभियुक्तों के साथ ट्रायल चल रहा था। बाद में याची का केस अलग कर लिया गया। केस अलग होने के बाद पूरी आर्डर शीट उपलब्ध नहीं हो सकी। इस पर कोर्ट ने संदेश वाहक के माध्यम से पूरी आर्डर शीट की फोटो कॉपी भेजने का निर्देश दिया है।

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