आतंक का पर्याय रहे कटरी किंग कलुआ यादव के साथी को न्यायालय ने सुनाई फांसी की सजा
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एंट्री डकैती न्यायालय के न्यायाधीश ने कटरी किंग रहे कलुआ यादव के साथी देवेंद्र उर्फ फौजी को पुलिस मुठभेड़ के मामले में न्यायालय ने 19 वर्ष बाद सुनाई फांसी की सजा, 5 लाख रूपये लगाया जुर्माना। तथा 307 के मामले में आजीवन कारावास की सजा व 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया है । थाना कपिल क्षेत्र के ग्राम कारव की कटरी में 11/9/2005 को कलुआ यादव गैंग की पुलिस से मुठभेड़ हो गई थी। जिसमें एक पुलिसकर्मी व एक आम आदमी की मौत हो गई थी। और तीन पुलिस कर्मी व चार ग्रामीण घायल हो गए थे।
थाना कपिल क्षेत्र के ग्राम कारब के पास गंगा की कटरी में आतंक का पर्याय रहे कटरी किंग कलुआ यादव के गैंग की 9 सितंबर 2005 को पुलिस मुठभेड़ हो गई । बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक पुलिस कर्मी व एक आदमी आम आदमी की मौत हो गई थी। और मुठभेड़ में सात (7) लोग घायल हुए थे । जिसमें तीन पुलिसकर्मी और चार ग्रामीण घायल हुए थे।
पुलिस मुठभेड़ के मामले में पुलिस ने 3 फरवरी 2006 को आरोप पत्र दाखिल किया । उसके बाद कलुआ यादव का दाहिना हाथ रहे देवेंद्र उर्फ फौजी के खिलाफ चार्जसीट दाखिल की गई थी।
अभियुक्त के ऊपर 24 नवंबर 2009 में चार्ज बना था
अभियुक्त देवेंद्र उर्फ फौजी के ऊपर 24 नवंबर 2009 में चार्ज बना था। शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह ने बताया देवेंद्र उर्फ फौजी कलुआ यादव गैंग का सक्रिय सदस्य था । इस मामले में इसके अन्य सदस्य पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, और कुछ साथियों का पता नहीं चल रहा है, व फरार है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त देवेंद्र उर्फ फौजी को धारा 302 हत्या के मामले में न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई गई है। और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है । जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है ।और धारा 307 के मामले में अभियुक्त देवेंद्र उर्फ फौजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।