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राहुल गांधी को MP/MLA कोर्ट ने दी जमानत,जानिये पूरा मामला

 25-25 हजार के बंध पत्र पर एमपी एमएलए कोर्ट से मिली कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत, विरोधी अधिवक्ताओं ने लगाए जयश्री राम के नारे।



25-25 हजार के बंध पत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत अर्जी सुलतानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में मंजूर कर ली गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राहुल गांधी को न्यायालय लाया गया। हेलीकॉप्टर से आने का कार्यक्रम आखिरी समय में परिवर्तित हुआ और वह रायबरेली से सड़क मार्ग से होते हुए सुलतानपुर पहुंचे। भाजपा समर्थित अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में उनकी उपस्थिति के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए।

 15 जुलाई 2018 को बेंगलुरु में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह को हत्यारा जैसे शब्द से संबोधित किया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा की तरफ से परिवार सुल्तानपुर जिला में सत्र न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में लाया गया था। इसी मामले में 4 अगस्त 2018 को परिवार न्यायालय ने स्वीकार किया था।  कई पेशी से राहुल गांधी के कोर्ट में आज नहीं आने के मद्देनजर एमपी एमएलए कोर्ट ने समन जारी किया था। स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट योगेश कुमार यादव की अदालत में 25-25 हजार के बंध पत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 2 मार्च की तिथि नियत की है।


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