समाजसेवी सुदामा की अपील पर टोल प्लाजा चौकड़ी की वैधता पर सुनवाई मंगलवार को
मुख्य न्यायाधीश कोर्ट में 08/08/2023 को सुनवाई की तिथि सुनिश्चित की गई है।बस्ती जनपद में एक ही मार्ग पर 40किमी के अन्दर स्थापित है दो दो टोल प्लाजा।राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के गाइडलाइन के अनुसार दो टोल के मध्य की दूरी न्युनतम 60किमी। चौकडी ग्रामपंचायत के तालाब की जमीन पर बना है टोल प्लाजा। एक ही मार्ग पर 40किमी के अन्दर दो टोल होने के बाद भी नहीं है मूलभूत सुविधाएं।दो टोल होने के बाद भी किसी भी प्लाजा पर नहीं है हताहतों के इलाज की कोई व्यवस्था। अण्डरपास के अभाव में जान जोखिम में डालकर लोग हाईवे पार करने को हैं मजबूर। अण्डरपास के अभाव में होती रहती हैं दुर्घटनाएं नहीं मिलता किसी को प्रतिपूर्ति। सुगम व सुरक्षित यातायात की व्यवस्था देने व टोल प्लाजा चौकड़ी को हटाने हेतु समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामाजी दर्जनों बार अधिकारियों का घेराव प्रदर्शन करने के साथ साथ कर चुके हैं अनशन । आश्वासन के क्रम में नहीं हुआ आज तक व्यवस्था में सुधार बदले में समाजसेवी पर दर्ज कर दिया गया 452जैसा आपराधिक मामला।