मथुरा इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगा मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए स्थानीय लोअर कोर्ट को इस मामले के सिविल वाद को तय करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जिला जज को यह निर्देश दिया गया है कि वह दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस सिविल वाद को निस्तारित करें ।आपको बता दें इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में काफी समय से सुनवाई चल रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 17 अप्रैल को बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए स्थानीय और कोर्ट को यह निर्देश दिया है कि लोअर कोर्ट इस सिविल तय करेगी कोर्ट ने अंतरिम आदेश और रिवीजन आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका वापस करते हुए निस्तारित कर दी है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है इस बारे में बादी के अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल का कहना है कि इलाहाबाद न्यायालय द्वारा इस संपूर्ण मामले को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए स्थानीय अदालत को ही सिविल वाद तय करने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया है। वही हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने बताया जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वह खुशी का फैसला है और अब वह दिन दूर नहीं जब शाही ईदगाह मस्जिद को हटा दिया जाएगा इस खुशी में दिनेश कौशिक ने साधु संतों को मिठाई खिलाकर इस फैसले का स्वागत किया ।
