राजू दास के खिलाफ झांसी न्यायालय ने परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया
मुलायम सिंह पर अशोभनीय टिप्पणी करने पर परिवाद दर्ज करने का आदेश
तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले राजू दास के खिलाफ न्यायालय ने परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कल्पना यादव के न्यायालय ने समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया।
झाँसी जिले के थाना रक्सा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अठोंदना निवासी समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वदेश यादव ने न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया कि 21 जनवरी 2025 को सोशल मीडिया पर राजू दास हनुमानगढ़ी अयोध्या के नाम से अकाउंट के माध्यम से पदम विभूषण से सम्मानित, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री स्व. मुलायम सिंह यादव पर अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी की गई। इससे वादी के साथ ही समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भारी ठेस पहुंची है। इस संबंध में थाना रक्सा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत पर कार्रवाई न किए जाने पर न्यायालय की शरण ली। सुनवाई के बाद न्यायालय ने मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत करने का आदेश दिया।