पूर्व सांसद व फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को अदालत से राहत
अचार संहिता उल्लंघन मामले में जयाप्रदा बरी
मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर से पूर्व सांसद जयप्रदा नाहटा को अदालत से बड़ी राहत मिली है आचार संहिता उल्लंघन के मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने जयप्रदा को दोष मुक्त ठहराते हुए बा इज्जत बरी कर दिया हैं। यह मामला 2019 में स्वार थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था जिसमें आरोप था के चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जयप्रदा ने बिना अनुमति के जनसभा की थी और एक उद्घाटन किया था जयप्रदा उस समय भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी।
रामपुर की एमपी, एमएलए कोर्ट से बरी होने के बाद अदालत से बाहर निकली पूर्व सांसद जयप्रदा ने न्यायालय का धन्यवाद किया
मीडिया से बात करते हुए जयप्रदा ने कहा,, देखिए 2019 में स्वार में जब मैं चुनाव लड़ रही थी उस समय पर ऐसा एलिगेशन लगाया गया है कि मैंने बोर्ड आफ कंडक्ट का उल्लंघन किया उसमें एक फेक वीडियो रिलीज करके वायरल किया है उसी के ऊपर मेरा केस चल रहा था लेकिन सब कुछ अदालत ने देखने के बाद ऐसी फेक वीडियो में कोई भी एविडेंस पाया नहीं और यह साबित हुआ है कि मैं दोषी नहीं हूं और मैं निर्दोष हूं इसलिए मान्य अदालत को मैं सम्मान करती हूं इन्होंने मुझे बरी किया है और खासतौर पर ही मैं यह बताना चाहती हूं कि जब तक जयप्रदा जिंदा है वह कभी गलत काम नहीं करेगी और मैं अदालत को हमेशा सम्मान करती हूं मैं अपनी हेल्थ के रीजन की वजह से कुछ केसेस की डेट पर नहीं आ पाई थी तो मुझे मीडिया ट्रेल भी हुआ है और मुझे गलत गलत ब्रेकिंग न्यूज़ दिया है लेकिन आज मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे रामपुर वासियों की दुआएं और उनकी प्रार्थनाओं की वजह से आज मैं बरी हुई हूं। इस बात पर मुझे बहुत खुशी है और मैं यह बताना चाहती हूं कि जो लोग मुझे रामपुर आने पर रोक लगा रहे हैं षड्यंत्र रचकर मुझे चुनाव लड़ने पर मुझे काबिल नहीं समझा। मैं बार-बार आती रहूंगी रामपुर मेरा दूसरा घर है मैं बार-बार आऊंगी और लोगों के प्यार के लिए मैं काम करूंगी और मैं फिर से जब चुनाव रहेगा मैं यहीं से लडूंगी।
यह पूछे जाने पर कि सुनने में आया है कि कुंदरकी से आप उपचुनाव लड़ेंगी इस पर जयप्रदा ने कहा,, देखिए ऐसा है जयप्रदा अकेले तो निर्णय नहीं ले पाएगी शीर्ष नेता लोग जो भी निर्णय लेंगे करते हैं उसके हिसाब से।
यह पूछे जाने पर तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे अगर शीर्ष नेता लोग फैसला करते हैं? इस पर जयप्रदा ने कहा,, तब आपको गुड न्यूज़ देंगे।
इस विषय पर जयप्रदा के वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया,, श्रीमती जयप्रदा नाहटा जी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था वर्ष 2019 में इस दौरान उनकी रैलियां और रोड शो भी हुए थे तो स्वार क्षेत्र के ग्राम नूरपुर में उड़न दस्ते के प्रभारी जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने एक एफआइआर दर्ज कराई थी की वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें श्रीमती जयाप्रदा नाहटा जी द्वारा सड़क का उद्घाटन किया गया है क्योंकि आचार संहिता प्रचलित है तो यह आचार संहिता का उल्लंघन है और मुकदमा पंजीकृत किया जाए। तो धारा 171जी आईपीसी में यह मुकदमा पंजीकृत हुआ इसकी विवेचना के बाद आरोप पत्र लगाया गया था हमने अदालत में अपना वार्ड पेश किया और श्रीमती जयप्रदा जी को निर्दोष साबित किया उनके खिलाफ जो सबूत पेश किए गए वह ठहर नहीं सके और ना ही वीडियो वायरल से यह तय हुआ की वीडियो वायरल कब का बना हुआ है और कहां का बना हुआ है और किस वक्त का है वीडियो वायरल ऑथेंटिक साबित नहीं हो पाया और ना ही कोई ऐसा डायरेक्टर एविडेंस आया जो उनकी टीम का फ्लाइंग स्कॉट था कि उन्होंने खुद उद्घाटन करते हुए देखा तो न्यायालय ने उनको आज दोष मुक्त किया है और वह पूरी तरह आरोपो से मुक्त हो गए हैं और कैसे उनका खत्म हो गया है।