गृहमंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मामला : एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज हुआ भाजपा उपाध्यक्ष का बयान
बेंगलुरु की पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी की तरफ से वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बुधवार को वादी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष का बयान दर्ज किया गया। एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद ने वादी भाजपा नेता से तीखे सवाल किया। इस पूर्व न्यायालय द्वारा राहुल गांधी को जमानत दी जा चुकी है।
सुल्तानपुर के MP/MLA की विशेष कोर्ट में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में सुनवाई हुआ। यहां वादी मुकदमा व भाजपा नेता विजय मिश्रा की ओर से साक्षय पेश किया गया, उनका कोर्ट में बयान हुआ। राहुल के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने उनसे तीखे सवाल भी किए। अब कोर्ट ने 17 अक्टूबर सुनवाई की तिथि नियत की है। अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी को लेकर दर्ज हुए मामले में बीते 26 जुलाई को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया, कहा था मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद कोर्ट में वादी को साक्षय प्रस्तुत करने के निर्देश हुए।
कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मान हानि का परिवाद MP/MLA कोर्ट में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, इससे मैं आहत हुआ हूं। कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया।
