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एनजीटी ने डीएम पर लगाया 10 हजार का जुर्माना



एनजीटी ने संभल के डीएम पर लगाया 10 हजार जुर्माना

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के संभल के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) पर ट्रिब्यूनल के *समक्ष उपस्थित न होने और उसकी सहायता करने में विफल रहने पर 10,000 का जुर्माना लगाया है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने 3 अक्तूबर को दिए आदेश में कहा कि ट्रिब्यूनल ने 16 जुलाई को पारित अपने आदेश में डीएम को वस्तुतः उसके समक्ष उपस्थित रहने और तथ्यों से अवगत कराने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि सूचित किए जाने के बावजूद डीएम अनुपस्थित थे। इसलिए, हम संभल के जिला मजिस्ट्रेट पर न्यायाधिकरण के आदेश का पालन न करने और न्यायाधिकरण की सहायता न करने के लिए 10,000 का जुर्माना लगाते हैं। *हरित निकाय अवैध पटाखा गोदाम में विस्फोट के पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले की सुनवाई कर रहा था।

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