रामपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण मामले में गवाहों के अनुपस्थिति के कारण न्यायालय ने वारंट जारी किए हैं।
इस मामले में दो पुलिस अधिकारियों की गवाही चल रही है। न्यायालय ने दोनों गवाहों के जमानती वारंट जारी किए हैं और उन्हें 20 सितंबर को अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
इस मामले में अभियोजन की ओर से मुरादाबाद के सदर कोतवाली प्रभारी जसपाल सिंह ग्वाल और बरेली के नवाबगंज थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा की गवाही चल रही है।
न्यायालय ने दोनों गवाहों के जमानती वारंट जारी किए हैं। साथ ही दोनों को धारा 350 का नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही के लिए न आने का कारण स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं।
आजम खां के विरुद्ध यतीमखाना प्रकरण का मामला मुहल्ला सराय गेट के निकट स्थित यतीमखाना बस्ती से जुड़ा है। इस बस्ती को वर्ष 2016 में जबरन खाली कराया गया था। तब प्रदेश में सपा की सरकार थी। आजम खां के इशारे पर सपाइयों ने पुलिस फोर्स के साथ बस्ती को जबरन खाली करा दिया था।
इस मुकदमे में घरों में घुसकर मारपीट करने, छेड़छाड़ करने, रुपये, जेवर और भैंस-बकरी लूटकर ले जाने के आरोप हैं। इन मुकदमों में आजम खां समेत सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खां, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, इस्लाम ठेकेदार आदि भी नामजद हैं। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है।