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भड़काऊ भाषण के मामले में जयाप्रदा दोषमुक्त, जताई खुसी

 फ़िल्म अभिनेत्री व पूर्व सांसद जयाप्रदा को रामपुर के एमपी,एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में किया बरी,



जयाप्रदा पर वर्ष 2019 में कैमरी थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा,

लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जयाप्रदा ने 18 अप्रैल 2019 को पिपलिया मिश्र गांव में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था।

जिसमे आज़म खान की आंखों को एक्स-रे जैसा बताया था,औऱ कहा था।

आज़म खान ने मेरे खिलाफ जो टिप्पणी की है।

उसे देखते हुए मायावती जी आपको सोचना चाहिए,उनकी एक्स-रे जैसी आंखे आपके ऊपर भी कहां-कहां डाल कर देखेंगे।

20 अप्रैल 2019 को कैमरी थाने में आज़म खान औऱ मायावती के खिलाफ व्यक्तिगत बयान देने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में जयाप्रदा के खिलाफ में आईपीसी की धारा 171-जी के तहत मुकदमा हुआ था दर्ज।

जिसके बाद आज रामपुर के एमपी, एमएलए अदालत में जयाप्रदा को बरी कर दिया है।

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