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लोक अदालत से पाना चाहते हैं समाधान तो कर लें यह काम



 मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उनके समक्ष लम्बित अपने मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन आगामी 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक किया जायेंगा। उक्त जानकारी देते हुए अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार गपअ ने बताया है कि इस लोक अदालत के माध्यम से सुलह-समझौते द्वारा निस्तारित कराना चाहते है, तो अपने मामले को सूचीबद्ध कराने हेतु अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में दिनॉक 28 जुलाई से पूर्व सम्पर्क करें।

उन्होने बताया कि श्रमवाद, चेक बाउंस मामले (धारा 138 एन.आई.एक्ट.), मोटर दुर्घटना, अन्य क्षतिपूर्ति, पारिवारिक न्यायालय, सेवा संबंधी, कर संबंधी, स्थानान्तरण याचिकाएं (दीवानी व आपराधिक), भरण-पोषण संबंधी, बंधक संबंधी, उपभोक्ता संरक्षण, शैक्षणिक, धन वसूली, आपराधिक शमनीय तथा भूमि संबंधित मामले सुलह-समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण किया जायेंगा। विस्तृत जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

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