सांसद ओवैसी पर फायरिंग के आरोपी सचिन व शुभम की सशर्त जमानत मंजूर
कोर्ट ने कहा घटना में संलिप्तता के साक्ष्यों के लिंक कमजोर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर मेरठ दिल्ली हाई वे टोल प्लाजा के समीप फाइरिंग कर जानलेवा हमले के आरोपी सचिन शर्मा व शुभम गुज्जर की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।और व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर रिहा करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया है।
हापुड़ के थाना पिलखुवा में 3फरवरी 22को दो नामजद अभियुक्तों के खिलाफ फायरिंग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई।विवेचना के दौरान सी सी टी वी फुटेज के आधार पर याची को गिरफ्तार किया गया।वह 4फरवरी 22से जेल में बंद हैं।
इससे पहले सह अभियुक्त आलिम की जमानत मंजूर हो चुकी थी ।याची की भी पैरिटी के आधार पर 12जुलाई 22को जमानत मंजूर कर ली गई थी।जिसको सुप्रीम कोर्ट में एस एल पी दाखिल कर पीड़ित सांसद ने चुनौती दी।कहा याचीगण ने जमानत का दुरूपयोग किया है। उन्होंने मीडिया में बयान दिया है। जिससे पीड़ित सांसद को धमकी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत निरस्त कर दी और हाईकोर्ट को फिर से विचार कर जमानत पर नये सिरे से फैसला लेने का आदेश दिया।
याची का कहना था कि वह नामित अभियुक्त नहीं है।फुटेज की समीक्षा में उसको संदिग्ध मान गिरफ्तार किया गया है।कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है।सांसद के साथ दो लोग कार में सवार थे। उन्होंने भी शिनाख्त नहीं की।केवल अपराध स्वीकार करने के आधार पर फंसाया गया है। फायरिंग में किसी को भी चोट नहीं लगी है।कुल 60गवाहो में से अभी तक केवल तीन गवाहों का ही परीक्षण किया जा सका है। उनके खिलाफ घटना में लिप्त होने के सबूत कमजोर है।जिसका कोई लिंक नहीं है।
कोर्ट ने कहा टी वी इंटरव्यू से वास्तविक धमकी का आभास नहीं होता। इसलिए याची जमानत पाने का हकदार हैं।और सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।