पांच वर्षीय LKG के छात्र ने जीती कानूनी लड़ाई...
स्कूल के करीब खुला शराब ठेका बंद कराने पहुंचा कोर्ट....
5 साल का छात्र देशवासियों के लिए बना मिशाल....
सुप्रीम कोर्ट ने देशी शराब के रिनेवेसन पर लगाई रोक....
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक छोटे बच्चे को कानूनी लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है.... दरअसल पूरा मामला कानपुर के आजाद नगर में स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के एलकेजी के छात्र अथर्व का है। जिसने अपने पिता की मदद से जनहित याचिका दायर की थी..... जनहित याचिका में स्कूल से 30 फीट की दूरी पर स्थित शराब ठेके को हटाने की मांग की गई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 2 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया था.... अधिवक्ता पिता आशुतोष शर्मा ने कोर्ट में बहस की दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जनहित याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि, शासनादेश का उल्लघंन कर स्कूल के बगल में शराब का ठेका खोला गया है. आए दिन वहां इकट्ठा होने वाले शराबियों के हुड़दंग से परेशानी होती है. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि, स्कूल के बगल में शराब के ठेके का नवीनीकरण हर साल कैसे होता जा रहा है, सरकार ने कहा था कि स्कूल के पास पहले से ठेका था और उपबंधो का हवाला दिया था। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर व्याख्या करते हुए कहा कि, लाइसेंस अवधि बीत जाने के बाद नवीनीकरण किया जाना जरूरी नहीं है. कोर्ट ने कहा कि दुकान का लाइसेंस 31 मार्च 2025 तक है इसलिए उसके बाद इसे ना बढ़ाया जाए।
