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आज़म सहित 4 लोगों को कोर्ट का झटका

 आज़म खान सहित चार लोगों पर कोर्ट ने लगाया 5 हजार रुपये का हर्जाना,

तत्कालीन कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान के इशारे पर यतीम खाने की बस्ती को खाली कराने का था आरोप,

वर्ष 2019 में आज़म खान,पूर्व सीओ आलेहसन,इस्लाम ठेकेदार सहित चार लोगों पर दर्ज हुआ था मुकदमा,



 समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान सहित चार लोगों पर कोर्ट ने 5 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है, बतादे यह मामला यतीम खाना बस्ती से जुड़ा हुआ है यतीम खाना बस्ती मामले में सपा नेता आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन खान, इस्लाम ठेकेदार सहित वीरेंद्र गोयल आरोपी थे,इस मामले के गवाह राजकुमार शर्मा जिरह के लिए कोर्ट आए थे और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, लेकिन आजम खान के अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया था,जिस कारण से जिरह नहीं हो पाई जिस पर न्यायालय द्वारा आजम खान सहित चार लोगो पर 5 हजार रुपये का हर्जाना लगाया गया हैं, और प्रत्येक अभियुक्त को 1250-1250 देना होंगे।

समाजवादी पार्टी सरकार में शहर कोतवाली क्षेत्र के यतीम खाना बस्ती को खाली कराया गया था जिसमें बेघर लोगों ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आजम खान के इशारे पर रिटायर्ड सीओ आले हसन खान तमाम फोर्स और आजम खान के समर्थक सपा के स्थानीय नेताओं के साथ उनके मोहल्ले में आए और जबरन घर खाली कराये और लूटपाट की,अब इस मामले की सुनवाई रामपुर की एमपी, एमएलए सेशन कोर्ट में विचाराधीन है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 जून को होगी।

 वही इस मामले पर जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी,एमएलए सीमा राणा ने बताया,यह मामला यतीम खाने से संबंधित मामला है इसमें आजम खान,आले हसन,  इस्लाम ठेकेदार और वीरेंद्र गोयल पर मामला दर्ज था,इसमें जो गवाह थे राजकुमार शर्मा वह कल जिरह के लिए आए थे उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, लेकिन आजम खान के जो अधिवक्ता है उनके द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया था उनके द्वारा जिरह नहीं की गई,जिस पर न्यायालय द्वारा 5 हजार रुपये का हर्जाना लगाया गया था, प्रत्येक अभियुक्त को 1250-1250 देना होंगे, यह मामला है 2019 का इसमें 2019 में ही एफआईआर दर्ज हुई थी,घरों को तोड़ दिया गया था और जबरन घर खाली कराया गया था यतीम खाने से संबंधित यह मामला है।


इसके साथ ही यह पूछे जाने पर की यह जो हर्जाना कोर्ट ने डाला है यह क्या कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा या यह जो गवाह है इनको देना होंगे? 

इस पर सीमा राणा ने बताया,जो कोर्ट ने आजम खान सहित चार पर 5 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है यह हर्जाना जो गवाह है राजकुमार शर्मा इनको यह हर्जाना देना होगा और अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 जून को होगी।

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