डीएम अरविन्द सिंह की ऑपरेशन माफिया कमर तोड़ 72 घन्टे के अंदर बडी़ कार्यवाही
जिले में घोषित भू-माफिया आरिफ अनवर हाशमी व उसके भाई मारूफ अनवर हाशमी उनके भाई व अन्य के विरूद्ध अभिलेखों में हेरा फेरी कर थाने की सरकारी जमीन को कब्जा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। सादुल्लाह नगर थाने में दर्ज मामले में साजिश करने धोखाधड़ी कूट रचना सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा पैदा करने व लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत सोमवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि सादुल्लाह नगर में थाना परिसर के गाटा संख्या 696 थाने के नाम आबंटित भूमि है। इस जमीन में से 18 डिसमिल जमीन 27 जून 2013 को मुतवल्ली मजार शरीफ बाबा शहीदे मिल्लत अब्दुल कुद्दूस शाह रहमतुल्ला अलैह के नाम पर गलत तरीके से हड़पने की नीयत से राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर आरिफ अनवर हाशमी व मारुफ अनवर हाशमी पुत्रगण अब्दुल गफ्फार हाशमी निवासी ग्राम अहिरौला थाना सादुल्लाहनगर द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया था। पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी ने अपने भाई मारूफ हाशमी को कमेटी बनाकर इसका मुतवल्ली बना दिया गया। उसी समय तत्कालीन थानाध्यक्ष परवेज अहमद को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने इस कृत्य के विरूद्ध अपीलीय प्रार्थना पत्र 29 अगस्त 2013 के माध्यम से एक वाद दायर किया। जिस पर विचार करते हुए तत्कालीन उपजिलाधिकारी ने स्वीकार कर लिया। सुनवाई के क्रम में पूर्व मे पारित 27 जून के आदेश को निरस्त करते हुए अवैध रूप से मजार के रूप में दर्ज 18 डेसीमल जमीन को थाने की जमीन में अंकित करने का आदेश दिया गया था। विपक्षी मुतवल्ली मारूफ अनवर हाशमी ने उपरोक्त आदेश से असंतोष जताते हुए अपर आयुक्त देवीपाटन मण्डल न्यायालय गोंडा के यहां निगरानी वाद योजित किया गया। विचारोपरांत उक्त वाद में तीन नवंबर 2023 को आदेश पारित हुआ कि प्रस्तुत निगरानी इस आधार पर निस्तारित की जाती है कि अवर न्यायालय निगरानी कर्ता का पक्ष भी सुनकर गुण दोष के आधार पर वाद का निस्तारण करे। विपक्षी मुतवल्ली मोहम्मद मारूफ हाशमी ने दिसम्बर 2023 में उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका मजार शरीफ बाबा शहीदे मिल्लत अब्दुल कुद्दूस शाह बनाम राज्य में योजित की। उक्त वाद में उच्च न्यायालय ने उपजिलाधिकारी को 18 दिसंबर 2023 को आदेश दिया कि तीन माह में प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाए। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी ने 19 मार्च 2024 को आदेश पारित किया। आदेश में तथ्यों के आधार पर थानाध्यक्ष सादुल्लाह नगर द्वारा प्रस्तुत बाज दायर प्रार्थना पत्र पर निर्णय सुनाते हुए कहा कि मजार शरीफ बाबा शहीदे मिल्लत अब्दुल कुद्दूस शाह रहमतुल्ला अलैह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम सन 1901 धारा 49 जोत चकबंदी अधिनियम में बाधित होने के कारण निरस्त किया जाता है। वाद की कार्यवाही भी समाप्त कर दी गई। साथ ही पत्रावली में परिस्थिति जन्य स्थगन आदेश को भी वापस ले लिया। भू-अभिलेखों में पूर्ववत अंकना का आदेश जारी किया गया। उसी मामले में पहली अप्रैल को सादुल्लाह नगर पुलिस ने पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी उनके भाई व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक कमलेश सिंह को दी गई है।