बागपत कोर्ट ने सुनाई ग्यारह लोगों को उम्र कैद की सजा, और 25 - 25 हजार रुपए का लगाया अर्थ दंड, 17 लोगों को किया बरी। 29 लोगों के खिलाफ चुनावी रंजिश में हत्या का चल रहा था वाद।
बागपत के चर्चित निसार हत्याकांड में आज बागपत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने ग्यारह लोगों पर दोष सिद्ध होने के बाद जहां उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। वही उन पर 25-25 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। जबकि 17 लोगों को न्यायालय ने बरी कर दिया है।
दरअसल पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा गांव का था । जहां चुनावी रंजिश के कारण 2020 में निसार की हत्या हो गई थी । हत्या के मामले में गांव के ही 29 लोगों को नामजद किया गया था। चार साल तक, न्यायालय में चले वाद के बाद बागपत जिला एवं सत्र न्यायाधीश साजिया नजर जैदी की कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई है, और 25 - 25 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। जबकि पैरवी के दौरान नामजद एक अभियुक्त की मौत हो गई थी। शेष 17 लोगों को निर्दोष मानते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया है । न्यायालय में चल रहा निसार हत्याकांड के फैसले के बाद निसार के परिजन सन्तुष्ट नजर आए। उनका कहना है की न्यायालय से उन्हें न्याय की उम्मीद थी।