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चेक बाउंस के मामले में वीसी पाण्डेय दोषमुक्त, लोगों की दी बधाई

 चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने बीसी पाण्डेय तथा मथुरा पाण्डेय को किया दोषमुक्त



 चेक बाउंस के एक पुराने मामले में मंगलवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट द्वारा वृंदावन पाण्डेय तथा मथुरा पाण्डेय निवासी अहमदाबाद, गुजरात को दोष मुक्त किया गया। न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाते हुए कहा की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन व समीक्षा करने पर यह पाया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त गण के विरुद्ध आरोपित आरोप साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त गण को दोष मुक्त किया जाता है। ज्ञात हो वर्ष 2019 में बस्ती जिले के भैंसहिया गांव निवासी प्रभाकर ने वी सी पाण्डेय तथा मथुरा प्रसाद पांडेय के खिलाफ चेक बाउंस के मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें न्यायालय ने जुलाई 2023 में इन दोनों को दोषी मानते हुए इन्हें एक वर्ष के साधारण कारावास था दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इस मामले को लेकर वी सी पाण्डेय तथा मथुरा प्रसाद पांडेय ने अपर सत्र न्यायालय में अपील की थी, जिसमें सुनवाई करते हुए आज न्यायालय द्वारा वी सी पाण्डेय तथा मथुरा प्रसाद पांडेय को दोष मुक्त किया गया।

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