अखिलेश यादव, भूपेश बघेल, जयंत चौधरी व अफजाल अंसारी को राहत
कोविद गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में चल रहा आपराधिक केस
नीतिगत मसले पर सरकारी निर्णय आने तक इनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर, नोएडा के सेक्टर 49मे कोविड नियमों का उल्लघंन कर जुलूस निकालने के आरोपी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,उ प्र के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव,जयंत चौधरी व अफजाल अंसारी के विरुद्ध याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 16 अप्रैल तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी।गृह सचिव संजीव गुप्ता ने 17मार्च के पत्र से जानकारी दी कि यह सरकारी नीति का मसला है।और सरकार द्वारा निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा।जिसपर कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते का समय देते हुए नीतिगत मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने चारों नेताओं की तरफ से अलग-अलग दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट 16अप्रैल को सभी की याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करेगी।
मालूम हो कि फरवरी 22मे इन नेताओं ने नोएडा में रैली की और कोविड नियमों व गाइडलाइंस का उल्लघंन कर भीड़ इकट्ठी कर जुलूस निकाला।जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और ए सी जे एम गौतमबुद्धनगर ने उसपर संज्ञान भी ले लिया है। जिसमें कोर्ट ने सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।