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ट्रेन में विस्फोट के 2 आरोपियों को मिला मृत्यु दंड

 


उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की एक अदालत ने साल 2005 में हुए श्रमजीवी एक्सप्रेस बम विस्फोट कांड के आरोपी बांग्लादेशी नागरिक हिलालुद्दीन व पश्चिम बंगाल का नफीकुल विश्वास को दोषी करार दिया था।आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय ने फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार होने के बाद मृत्यु दण्ड की सज़ा सुनाई साथी ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी दोनों आतंकियों पर लगाया।

श्रमजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट के दोनों दोषी आज जौनपुर कोर्ट में पेश हुए. जौनपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में दोनों दोषी कड़ी सुरक्षा के बीच पेश हुए. दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कारागार से न्यायालय ले जाया गया.था शाम 4 बजे सज़ा का ऐलान कोर्ट ने किया।

2 अन्य आतंकियों बां आलमगीर उर्फ रोनी व ओबैदुर्रहमान को 2016 में ही फांसी की सजा सुनाई थी।

28 जुलाई 2005 को जौनपुर जिले के सिंगरामऊ रेलवे स्टेशन के हरिहरपुर रेलवे क्रासिंग के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस की जनरल बोगी में बम ब्लास्ट हुआ था. श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12391 पटना से दिल्ली जा रही थी. विस्फोट काण्ड में 14 लोगों की मौत हो गई थी. जिसमे 2 यात्री जौनपुर के रहने वाले थे. घटना में 62 लोग घायल हुए थे. ट्रेन के गार्ड जफर अली की तहरीर पर जीआरपी थाने में केस दर्ज हुआ 


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