सूबे का चर्चित कारतूस कांड में कोर्ट ने 24 आरोपियों को दोषी करार दिया
10 अप्रैल 2010 को STF की टीम ने CRPF के दो हवलदारों को किया था गिरफ्तार। STF ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में कारतूस,इंसास रायफल और नगदी की थी बरामद। इन दोनों हवलदारों की निशानदेही पर इलाहाबाद,मुरादाबाद, बस्ती, गोंडा,बनारस सहित कई जिलों से पुलिस व पीएसी के आरमोरर को किया गया था गिरफ्तार। स्पेशल जज EC एक्ट विजय कुमार की कोर्ट में चल रही थी इस मामले की सुनवाई।अंततः कोर्ट ने इस मामले में दोष सिद्ध होने पर 24 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की है।
STF ने कब्जे से 1.76 लाख रुपये और ढाई क्विंटल खोखा कारतूस मैगजीन व हथियारों के पुर्जे बरामद हुए थे।
इस मामले में पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ के 20 जवानों समेत 24 लोग दोषी पाए गए हैं। इनमें चार आम नागरिक हैं। अदालत इन सभी को सजा सुनाई। सभी को जेल भेज दिया गया है। कारतूस घोटाले का पर्दाफाश एसटीएफ लखनऊ ने 10 अप्रैल 2010 को किया था।