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चौकड़ी टोल प्लाजा के मामले में हुई सुनवाई, कोर्ट ने 4 सप्ताह में मांगा जवाब



टोल प्लाजा चौकड़ी की वैधानिकता पर समाजसेवी की याचिका पर हाईकोर्ट प्रयागराज में हुई सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश प्रतींकर दिवाकर व आशुतोष श्रीवास्तव ने याची के अधिवक्ता कन्हैयालाल तिवारी व टोल प्लाजा के अधिवक्ता अखिलेश कुमार मिश्र के पक्ष को सुना

समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामा के अधिवक्ता ने जनहित को ध्यान में रखते हुए नियमों के अनुपालन में टोल प्लाजा चौकड़ी को तत्काल हटाने की अपील किया

तो टोल प्लाजा चौकड़ी का पक्ष रखते हुए विपक्षी अधिवक्ता ने दलील दी कि विषय परिस्थितियों में मानक से कम दूरी पर टोल स्थापित किया जा सकता है

याची के अधिवक्ता ने कहा कि वहां  टोल स्थापित करने का कोई जायें कारण नहीं है युं भी विषय परिस्थितियों में महज दो साल के लिए ही टोल स्थापित हो सकता है 

मुख्य न्यायाधीश ने जनहित में याची के अपील के क्रम में सचिव भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली

परियोजना निदेशक नेशनल हाईवे गोरखपुर तथा

जिलाधिकारी बस्ती को याची के प्रार्थना पत्र पर अब तक कई गई कार्यवाही सहित चार सप्ताह में जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया

मामले की अगली सुनवाई न्यायालय सितम्बर माह के तीसरे सप्ताह में पुनः करेगा

समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामाजी न न्याय व्यवस्था व न्यायपालिका में पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर जल्द ही टोल प्लाजा चौकड़ी की मनमानी से आम जनमानस को निजात मिलेगा

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