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बस्ती जिले में लागू हुई धारा 144,जानिए किस बात का रखना होगा ख्याल



अपर जिला मजिस्ट्रेट कमलेश चन्द्र ने पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से 31 अगस्त तक धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। इस संबंध में उन्होने बताया कि विभिन्न त्यौहार एवं परीक्षाए होनी है, यथा 15 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि/गौरी पूॅजन (कावड़), 29 जुलाई को मोहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 21 अगस्त को नागपंचमी व 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। 

       उन्होने बताया कि इसके अलावा कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करने के साथ ही जनपद में शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सृदृढ. बनाये रखने के लिए ये आदेश लागू किए गये है। इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।   

       उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिबन्धित/अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे आग्नेयास्त्र, बन्दूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, लाठी, स्टिक, भाला, बरछा, फरसा, गड़ासा एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ जैसे-हथगोला, बारूद, तेजाब आदि लेकर नही चलेंगा। उन्होने कहा कि लाइसेंसी शस्त्र धारको को खुलेआम शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबन्धित किया गया है। कोई भी व्यक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही करेंगा। 

उन्होने बताया कि कावड़ यात्रा के दौरान डीजे मानक के अनुसार बजाया जाय तथा सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थानों पर हाकी, डंडा व त्रिशूल लेकर ना चला जाय। कावड़ियों के रास्ते में पड़ने वाले मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थो की दुकानों के आस-पास बैठकर सेवन प्रतिबन्धित रहेंगा। कोई भी व्यक्ति कावड़ियों के रास्ते में खुले मीट की दुकान, धार्मिक स्थलों की पविद्रता को भंग करने वाला कोई कृत्य नही करेंगा। 

        उन्होने बताया कि परीक्षा केन्द्रों में परीक्षार्थियों एवं परीक्षको तथा परीक्षा संचालन से संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रवेश नही करेंगा। कोई भी व्यक्ति अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह नही करेंगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, कल्कुलेटर, पेन स्कैनर इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से अफवाह नही पैदा करेगा और न ही अफवाहों को फैलायेगा और न ही किसी को अफवाह फैलाने के लिए उकसायेगा अथवा प्रोत्साहित करेंगा। 

         उन्होने कहा कि राजनैतिक दलों/धार्मिक संगठनों तथा समस्त विभागों के समस्त सरकारी सेवको तथा मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ/परिसंघ को धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगा, जिससे किसी जाति विशेष अथवा धर्म विशेष व्यक्तियो को आघात पहुॅचे तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था कुप्रभावित हो। 

  उन्होने बताया है कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों, सिक्ख समुदाय के धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करने, बूढे/दिव्यांग के छड़ी/लाठी का प्रयोग करने, शव यात्रा, वैवाहिक कार्यक्रम करने वाले लोगो पर लागू नही होंगा किन्तु ध्वनि विस्तारक यत्रों के प्रयोग के लिए पूर्व अनुमति लेनी होंगी।

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