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गौ तस्करी के कमाई से बनाया आशियाना पुलिस ने लगाया सरकारी ताला

गैंगेस्टर हिसामुद्दीन उर्फ कक्कन द्वारा अपराध से अर्जित धन से निर्मित मकान कुल कीमत रुपये 313050/- गैंगेस्टर एक्ट के धारा 14(1) के तहत जब्त की गयी


 पुलिस अधीक्षक  बस्ती के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय बस्ती, उपजिलाधिकारी हरैया, क्षेत्राधिकारी हरैया के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 01.06.2023 को गौ तस्करी व गैंगेस्टर अधिनियम का अभियुक्त/गैंग सरगना अभियुक्त हिसामुद्दीन उर्फ कक्कन पुत्र मो०जहीर ग्राम करनपुर थाना गौर जनपद बस्ती के विरूद्ध थाना गौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-127/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के विवेचक की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक बस्ती के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी बस्ती द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अभियुक्त हिसामुद्दीन उपरोक्त का कुर्की का आदेश पारित किया गया । आदेश के अनुपालन में शातिर गिरोह बन्द अधिनियम का अभियुक्त हिसामुद्दीन उर्फ कक्कन की थाना गौर क्षेत्रान्तर्गत अपराध से अर्जित धन से निर्मित मकान / अचल सम्पत्ति कुल कीमत 3 लाख 13 हजार 50 रुपये को नायब तहसीलदार श्री निखिलेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद पटेल व थाना गौर पुलिस बल की उपस्थिति में कुर्की की कार्यवाही की गयी। मकान में ताला बन्द कर सील किया गया ।


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