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तो क्या इन दलीलों से बच जाएगी अफजाल अंसारी की सदस्यता

गाजीपुर के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी से जुड़ी खबर,


लोकसभा की सदस्यता निरस्त होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत से रिकॉर्ड किया तलब,

हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से भी मांगा जवाब,

कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा के मामले में राज्य सरकार को दी छूट,कहा सरकार मामले की अगली सुनवाई तक अपनी आपत्ति दाखिल कर दे।

4 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई,

जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच में हुई मामले की सुनवाई,

गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने दाखिल की है याचिका,गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से 29 अप्रैल को मिली सजा को रद्द किए जाने की मांग की गई है,।केस का निपटारा होने तक सजा पर रोक लगाए जाने की भी अपील की गई है।सजा पर रोक लगी तो अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है,।

अफजाल अंसारी की याचिका में तमाम दलीलें दी गई है,

कहा गया है कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर के जिस केस को आधार बनाकर गैंगस्टर लगाया गया था।

उस मामले में वह साल 2019 में ही बरी हो चुके हैं।मूल मुकदमे में बरी होने के बाद गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराया जाना कतई उचित नहीं है।

कोर्ट के फैसले से यह तय हो सकता है कि अफजाल अंसारी को लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के मामले में राहत मिलेगी या नहीं।

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