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निकाय चुनाव लड़ना है तो जान लें यह नियम, वरना पड़ेगा पछताना

 नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में चुनाव लड़ने वाले अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष तथा वार्ड सदस्य की आयु 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। 


सीडीओ डा. राजेश कुमार प्रजापति ने यह जानकारी दी है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित रिटर्निंग आफीसर एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर के प्रशिक्षण को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा कि आयु की गणना नामांकन पत्रों की जॉच की तिथि तक की जायेंगी। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य कोई फोटोयुक्त पहचान पत्र मान्य नही होगा, केवल शैक्षिक प्रमाण पत्र आयु के निर्धारण के लिए मान्य होंगे। निरक्षर होने की दशा में जन्म प्रमाण पत्र मान्य होंगा। 

उन्होने कहा कि अध्यक्ष पद का उम्मीदवार तथा उसका प्रस्तावक किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकता है परन्तु वार्ड सदस्य का प्रस्तावक उम्मीदवार के वार्ड का मतदाता होना अनिवार्य है। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक होगा परन्तु एक मतदाता किन्ही दो उम्मीदवारों के लिए प्रस्तावक नही होंगा। परिवार का सदस्य प्रस्तावक हो सकता है। दोनों को फोटो चस्पा करना अनिवार्य होंगा। उम्मीदवारी के लिए नामांकन पत्र प्रत्याशी की अनुपस्थिति में प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकेंगा। 

उन्होने कहा कि नगर निकाय के निर्वाचन में आगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका, आशा बहू, होमगार्ड, किसानमित्र, शिक्षामित्र, ग्राम रोजगार सेवक उम्मीदवार नही बन सकेंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप पर आपराधिक, चल-अचल सम्पत्ति, अदेयता प्रमाण पत्र, जो एक वर्ष से अधिक का ना हो प्रस्तुत करना होंगा। नामांकन पत्र में कोई भी कालम खाली ना छोड़ा जाय। 

उन्होने कहा कि निर्वाचन के दौरान निष्पक्षता, कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता, शुचिता तथा समयबद्धता का पालन करें। उन्होने कहा कि राजनैतिक दल अधिकृत उम्मीदवार के संबंध में घोषणा पत्र पर मूल हस्ताक्षर की प्रति उपलब्ध करायेंगे। इसका फैक्स, छायाप्रति, सत्यापित छायाप्रति या मोहर वाला हस्ताक्षर मान्य नही होंगा।  

अपर जिलाधिकारी कमलेश चन्द्र ने बताया कि नामांकन नगर पंचायत से संबंधित तहसील मुख्यालयों पर किया जायेंगा। अधिसूचना की नोटिस चस्पा करते समय वीडियोंग्राफी करायी जायेंगी। अध्यक्ष एवं सदस्य पद का नामांकन पत्र सफेद रंग का होंगा। सभी आरओ, एआरओ को हस्तपुस्तिका दें दी गयी है। उन्होने सभी को निर्देशित किया कि इसका गहराई से अध्ययन कर लें। उन्होने कहा कि नामांकन पत्र निरस्त करने का समुचित एवं पर्याप्त कारण का उल्लेख किया जायेंगा। उन्होने कहा कि नामांकन पत्रों को प्राप्त करते समय सरसरी निगाह से जॉच लें और इसमें पायी गयी कमियों की जानकारी उम्मीदवार को देकर उसे सही करा लें। 

जिला प्रशिक्षण अधिकारी ने विस्तार से नगर निकाय निर्वाचन संबंधी जानकारियों को प्रस्तुत किया। प्रशिक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी जी.के. झा, आशुतोष तिवारी, उप निदेशक कृषि अनिल कुमार, रितेश सिंह, विकास मिश्रा, सावित्री देवी, डा. राजमंगल चौधरी, खण्ड विकास अधिकारीगण तथा सभी आरओ तथा एआरओ उपस्थित रहें। 

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