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कोर्ट के आदेश पर 4 घंटे हिरासत में रहे विधायक,जानिये क्या थी वजह

 चार घंटे की न्यायिक हिरासत में रहे भाजपा विधायक,


 अमरोहा की हसनपुर विधानसभा के विधायक महेंद्र खड़गवंशी को दोबारा से पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद 16 जनवरी को महेंद्र खड़गवंशी ने समर्थकों के साथ हसनपुर में गजरौला अड्डा से जुलूस निकाला था।दोबारा टिकट मिलने की खुशी में जुलूस निकालकर चुनाव आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया था। जिस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा था अखिलेश के ट्वीट करने के बाद राजनीतिक में हलचल मच गई और पुलिस पुलिस ने आनन-फानन में कोविड-19 व आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी समेत छह भाजपाइयों को चार घंटे की न्यायिक हिरासत में रखा। इसके बाद 20-20 हजार रुपये निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया गया।

 आपको बता दें पूरा मामला 15 जनवरी 2022 की शाम को हसनपुर के विधायक महेंद्र खड़गवंशी को दोबारा से भाजपा पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद 16 जनवरी को महेंद्र खड़गवंशी ने समर्थकों के साथ हसनपुर में गजरौला अड्डा से जुलूस निकाला था। इस दौरान आचार संहिता लागू थी जबकि कारोना संक्रमण का खतरा भी बना हुआ था। पुलिस के समझाने पर भी समर्थकों ने जुलूस निकाला था। जुलूस निकालने के मामले को लेकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा था और कहा था कि कोविड-19 सिर्फ सपा के लिए है भाजपाइयों के लिए नहीं जिस पर राजनीतिक में भी हलचल मच गई थी और पुलिस ने भी आनन-फानन में विधायक महेंद्र खड़गवंशी और 60-70 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता व कोविड-19 उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। विवेचना में विधायक महेंद्र खड़गवंशी के अलावा महेश खड़गवंशी निवासी गांव घंसूरपुर, अंकुर कुमार निवासी राजपूत कालोनी, लवकेश कुमार व विजय निवासी मोहल्ला होली चौक, मयंक अग्रवाल व संजय शर्मा निवासी मोहल्ला कायस्थान के नाम प्रकाश में आए थे। 

लिहाजा पुलिस ने 27 मई 2022 को एमपी-एमएलए कोर्ट (एसीजेएम प्रथम) की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में महेश खड़गवंशी पूर्व में ही जमानत करा चुके हैं। जबकि विधायक समेत सभी छह आरोपियों को समन जारी किया गया। मंगलवार को सभी आरोपी न्यायालय में हाजिर हुए। करीब 11 बजे विधायक महेंद्र खड़गवंशी व अन्य आरोपियों के साथ कोर्ट में पहुंचे तो न्यायधीश ओमपाल सिंह ने सभी को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। सहायक अभियोजन अधिकारी कौशल किशोर सिंह ने बताया कि करीब चार घंटे विधायक समेत सभी छह आरोपी न्यायिक हिरासत में रहे। बाद में न्यायालय ने सभी आरोपियों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।

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