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कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को हो सकता है नुकसान, कोर्ट ने लगाई फटकार



वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से बरामद हुए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग से जुड़ा मामला ।इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की हुई सुनवाई।

आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से आज भी दाखिल नही किया गया जवाब।कोर्ट ने जवाब न दाखिल करने पर जताई नाराज़गी।कोर्ट ने एएसआई से आज फिर पूछा था कि क्या बिना नुकसान पहुंचाए हुए की जा सकती है कार्बन डेटिंग।कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जवाब दाखिल करने का दिया अंतिम मौका।5 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई।कमीशन कार्यवाही के दौरान मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे एएसआई से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई है याचिका।16 मई 2022 को कमीशन की कार्यवाही के दौरान कथित शिवलिंग बरामद हुआ था।कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं दिए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष ने दाखिल की है याचिका।जिला जज वाराणसी के 14 अक्टूबर 2022 को कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी खारिज करने को दी गई है चुनौती।याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से सिविल रिवीजन दाखिल की गई है।

वाराणसी की अदालत ने साइंटिफिक सर्वे कराने की अर्जी खारिज कर दी थी।आशंका व्यक्त की गई थी कि कार्बन डेटिंग से कथित शिवलिंग को नुकसान हो सकता है।

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