माफिया अतीक के भाई अशरफ से जुड़ी बड़ी ख़बर,
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अतीक के भाई अशरफ को बड़ा झटका।जेल परिसर से बाहर नहीं ले जाने की मांग को कोर्ट ने किया खारिज।कोर्ट ने कहा अभियुक्त से पुलिस पूछताछ के लिए स्वतंत्र।किसी भी मामले में पुलिस नियमानुसार अभियुक्त से कर सकती है पूछताछ।जरूरत पड़ने पर पुलिस अभियुक्त की कस्टडी भी मांग सकती है।कोर्ट ने कहा कस्टडी के समय अभियुक्त की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की।कोर्ट ने कहा सरकार अभियुक्त को कस्टडी के समय जरूरी सुरक्षा उपलब्ध कराए।पूछताछ के समय साथ में पांच वकील रहने की मांग को भी कोर्ट ने नही माना
उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अशरफ ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका।मामले में पुलिस के संभावित पूछताछ के लिए प्रयागराज ले जाने पर रोक लगाने के आदेश की मांग की थी,।बरेली जेल परिसर में ही पूछताछ का निर्देश देने की मांग की थी।जरूरत के अनुसार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी का निर्देश दिए जाने की भी मांग की थी।ट्रेवलिंग के दौरान रास्ते में खुद के साथ अनहोनी की जताई थी आशंका।कोर्ट ने अशरफ की याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को दिया निर्देश।जेल परिसर से बाहर लाए जाने पर उचित सुरक्षा व्यवस्था का कोर्ट ने दिया निर्देश।