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विधानसभा ने 6 पुलिस कर्मियों को सुनाई सजा,जानिए क्या थी वजह

 विधान सभा की विशेषाधिकार समिति ने पूर्व MLA सलिल विश्नोई की पिटाई के मामले में आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।



मामले में क्षेत्राधिकारी अब्दुल समद और पांच अन्य पुलिसकर्मियों को विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया गया है।क्षेत्राधिकारी अब्दुल समद मामले के समय कानपुर में तैनात थे।



पूर्व MLA सलिल विश्नोई वर्तमान में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इस मामले में विधान सभा में शून्य प्रहर के दौरान संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया।जिसमें बताया गया कि सलिल विश्नोई ने 25 अक्टूबर, 2004 को अब्दुल समद और पांच अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना की सूचना दी थी ।

मामले में 28 जुलाई, 2005 को विधान सभा की विशेषाधिकार समिति ने अब्दुल समद समेत पांच अन्य पुलिस कर्मियों को विशेषाधिकार हनन व सदन की अवमानना का दोषी पाया था।वहीं 1 और 27 फरवरी 2023 को हुईं बैठकों में भी इन सभी पुलिसकर्मियों को कारावास का दंड देने की सिफारिश की गई है।


जानिये कैसे हुई सजा


विधानसभा में आज शुक्रवार को इस मामले में अदालत लगी। इसमें दोषी पुलिसकर्मियों को एक दिन के कारावास की सजा सुनाई गई। इसके लिए विधानसभा परिसर के अंदर बनी जेल में आज रात 12 बजे तक सभी पुलिसकर्मियों को रखा जाएगा। पुलिसकर्मियों को यह सजा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महना ने सुनाई है।

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