सपा सांसद बर्क को एक सप्ताह की और मोहलत:एसडीएम बोलीं- 17 फरवरी को होगी सुनवाई, 500 रुपए का लगाया जुर्माना
संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में अब अगली 17 फरवरी की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है। वहीं एसडीएम ने अर्थदंड के रूप में 500 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि बीती 23 जनवरी को अधिवक्ताओं की आपत्ति के बाद एसडीएम ने पालिका ईओ और जेई की आख्या रिपोर्ट आने के बाद कुछ और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था। सोमवार को संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नियत प्राधिकारी विनिमय क्षेत्र एसडीएम वदंना मिश्रा के समक्ष उपस्थित होकर बिना नक्शा पास कराएं मकान निर्माण के मामले में अपना जवाब दाखिल करना था। सांसद की ओर से अधिवक्ता कासिम जमाल एवं मौ. नईम ने प्रस्तुत होकर साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए समय मांगा है।
आपको बता दें कि बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। सपा सांसद को बिना नक्शा पास कराएं मकान निर्माण के मामले में तीन नोटिस दिए गए हैं। बीती 23 जनवरी को सांसद के अधिवक्ता ने जेई की रिपोर्ट को गलत ठहराया था। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि आज माननीय सांसद की तरफ से उनके अधिवक्ता प्रस्तुत हुए। उन्होंने पुनः एक प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा कि समय दिया जाए तो कई बार उनको ऐसा अवसर दिया जा चुका है। साक्ष्य के लिए पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। आज अर्थदंड 500 रुपए देय पर उनको पुनः अवसर प्रदान किया गया है। साक्ष्य के लिए इसमें अगली तारीख 17 फरवरी नियत की गई है।