राहुल गांधी मानहानि मामले में MP-MLA कोर्ट में 6 मार्च को होगी जिरह, गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला।
नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि
मामले में सोमवार को MP/MLA की विशेष कोर्ट में सुनवाई टली । विशेष कोर्ट में परिवादी के अगले गवाह से राहुल गांधी के अधिवक्ता को जिरह करना था। लेकिन गवाह की ओर से परिवादी के अधिवक्ता ने हाजरी माफी लगा दिया। ऐसे में अब 6 मार्च को मामले में सुनवाई होगी।
इस साल की शुरुआत में 2 जनवरी और 10 जनवरी को वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई स्थगित हो गई थी। 30 जनवरी को राहुल के वकील काशी शुक्ला की बीमारी के कारण जिरह नहीं हो सकी। 11 फरवरी को परिवादी से जिरह पूरी हुई।
कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मान हानि का परिवाद MP/MLA कोर्ट में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, इससे मैं आहत हुआ हूं। कोर्ट
में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया।
26 जुलाई को दर्ज हुआ था राहुल गांधी का बयान विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया, कहा था मेरे
खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद कोर्ट में वादी को साक्षय प्रस्तुत करने के निर्देश हुए।