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नो हेलमेट नो पेट्रोल पर जिलाधिकारी बस्ती की पहल


 भारत व राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में वृद्धि के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की गयी है। उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया है कि मा. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु जनपद में प्रभावी कार्यवाही करना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत की कमी लाये जाने का जो लक्ष्य निर्धारित है, उसे प्राप्त करने के लिए नवाचार और व्यवहार परिवर्तन केन्द्रित उपायों को अपनाना अनिवार्य है। इस दिशा में शहरी क्षेत्रों में ‘‘नो हेलमेट, नो फ्यूल‘‘ एक निर्णायक कदम है। 

‘‘नो हेलमेट, नो फ्यूल‘‘ के संबंध में उन्होने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है कि जनपद में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालको/स्वामियों को अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में उन्होने जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प संचालको/स्वामियों को भी निर्देशित किया है कि आगामी दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायें कि दिनॉक 21 जनवरी 2025 से किसी भी ऐसे दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नही किया जायेंगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेलमेट नही पहना हों। समस्त पेट्रोल पम्प संचालक/स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सी.सी.टी.वी. कैमरा सदैव सक्रिय रहे, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सी.सी.टी.वी. फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सकें। 

उन्होने बताया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-129 एवं उ०प्र० मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हाई ग्रिड (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।

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