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उपभोक्ता दिवस पर उत्पादों के शुद्धता पर हुई चर्चा

 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर संगोष्ठी में विमर्शः उत्पादों के  शुद्धता पर जोर




 मंगलवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जनपद बार एसोशियन के कक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में ‘ आज के दौर में भारतीय उपभोक्ता’ विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

मुख्य वक्ता डा. वी.के. वर्मा   ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की संरक्षण के लिए 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार सुरक्षा सूचना विकल्प कहना शिकायत और निवारण उपभोक्ता अधिकार के साथ ही साथ छह अधिकार मिले हैं। पूर्व सदस्य एवं वर्तमान मध्यस्थ उपभोक्ता न्यायालय बस्ती महादेव प्रसाद दूबे ने कहा कि इस कानून ने उपभोक्ताओं को अधिकार दिया है कि उन्हें उत्पाद की गुणवत्ता शुद्धता के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए।
गोष्ठी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रम प्रकोष्ठ की महासचिव मंजू पाण्डेय ने कहा कि उपभोक्ता के तौर पर अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। जबकि बाजार को कुछ नैतिकता और मूल्यों पर चलना चाहिए, कभी-कभी लोग हमारा शोषण कर सकते हैं ।  जनपद बार एसोशियन के संयुक्त मंत्री आशुतोष पाण्डेय ने कहा कि  अगर हम अपने अधिकारों के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते। अधिकारों के बारे में जागरूकता हमें एक ग्राहक के तौर पर अपने लाभों को अधिकतम करने और बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के नैतिक प्रवाह को सक्षम करने में मदद करती है।  
अध्यक्षता करते हुये अधिवक्ता कृष्ण कुमार उपाध्याय ने कहा कि उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए बने अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाय। उपभोक्ताओं के लिए  अधिकारों के बारे में शिक्षित होना और उन्हें अपने दैनिक जीवन में उनका पालन करना महत्वपूर्ण है।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से कृष्ण मुरारी मिश्र, पारसनाथ तिवारी, अविनाश कुमार शुक्ल, राकेश पाण्डेय, श्रीमती विजयश्री मिश्रा, शीतला प्रसाद पाण्डेय, ऋतुराज पाण्डेय,  धनंजय कुमार, जगदम्बा शुक्ल, सन्तोष कुमार पाण्डेय  के साथ ही अनेक अधिवक्ता और नागरिक शामिल रहे। 

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