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BJP नेता की हत्या मामले में कोर्ट का आया बड़ा फैसला

 भाजपा कार्यकर्ता की निर्मम हत्या मामले में आया फैसला, 4 को हुई उम्र कैद, 6 लाख जुर्माना


  उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में  3 वर्ष पूर्व बीजेपी कार्यकर्ता की निर्मम हत्या की गई थी। इस मामले में अभियुक्तों ने भाजपा नेता को इस तरह से ट्रैक्टर से कुचल कुचल कर मारा था कि जिसने भी इस मामले को जाना उसके होश फाख्ता हो गए थे। अब शुक्रवार को इस मामले में चार अभियुक्तों को जिले एवम सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्तों पर न्यायालय ने 6 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें से 4 लाख रुपए की धनराशि मृतक भाजपा कार्यकर्ता की पत्नी को बतौर मुआवजा दिया जाएगा। घटना हरैया थाना क्षेत्र के कुसमहवा मोड की है। 18 अक्टूबर 2021 को बीजेपी कार्यकर्ता केपी शुक्ला बाइक से बाजार से अपने घर की ओर जा रहे थे। बाइक पर उनके साथ भतीजा नीरज शुक्ला व एक अन्य सहयोगी जोगेंद्र यादव भी थे। कुशमहवा मोड के निकट अभियुक्त राकेश यादव उर्फ़ महंत यादव, राहुल, जितेंद्र पांडे और सतीश कुमार ने ट्रैक्टर से बाइक को टक्कर मार कर गिरा दिया और केपी शुक्ला पर हमलावर हो गए। जान बचाने के लिए केपी शुक्ला धान के खेत की तरफ भागे, जहां अभियुक्तों ने उनकी घेराबंदी कर उनको ट्रैक्टर से बार-बार कुचला और बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। इस लोमहर्षक हत्याकांड से पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी। शुक्रवार को इस जघन्य हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषी पाते हुए, उन्हें आजीवन करवास की सजा सुनाई है और 6 लाख 6हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। न्यायालय के निर्णय का मृतक के परिजनों ने स्वागत किया है।



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