बोटी-बोटी काट देंगे... पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने वाले कांग्रेस MP इमरान मसूद पर आरोप तय, चलेगा ट्रायल
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की पीएम मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव में लेकर दिए गए बयान से टेंशन बढ़ सकती है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सहारनपुर सांसद के खिलाफ 10 साल पहले दिए गए बयान के मामले में आरोप तय कर दिया है। अब कांग्रेस सांसद के खिलाफ कोर्ट का ट्रायल चलेगा। इसमें उनकी सांसदी भी जा सकती है।
सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। 10 साल पहले इमरान मसूद ने देवबंद में PM मोदी पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने धमकाते हुए कहा था- 'नरेंद्र मोदी यहां आए, तो बोटी-बोटी कर दी जाएगी। गुजरात में 4 प्रतिशत मुसलमान हैं और सहारनपुर में 42 प्रतिशत हैं।' उन्होंने ये बयान 2014 लोकसभा चुनाव में दिया था।
विशेष लोक अभियोजक, एमपी एमएलए कोर्ट...गुलाब सिंह ने बताया- देवबंद के गांव लबकरी में इमरान मसूद ने PM मोदी के खिलाफ बोटी-बोटी वाला बयान दिया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश MP-MLA मोहित शर्मा की कोर्ट में 19 लोगों के बयान दर्ज किए गए। कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है
दरअसल, 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी PM पद के दावेदार थे। तब इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। मसूद ने नरेंद्र मोदी के अलावा बसपा के दो विधायकों के बारे में भी अमर्यादित टिप्पणी की थी।मामले में 27 मार्च, 2014 को तत्कालीन कोतवाली देवबंद प्रभारी कुसुम वीर सिंह ने मसूद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 A (जानबूझकर कर वैसी बात कहना जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो या समाज में द्वेष की स्थिति पैदा होती हो) के तहत मामला दर्ज किया। इसके अलावा उन पर जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125 (चुनाव के दौरान दो समुदायों के बीच दुश्मनी का माहौल पैदा करना) और एससी/एसटी कानून की धारा 310 के तहत भी मामला दर्ज किया गया।
उस समय तत्कालीन गुजरात के सीएम और वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ गंभीर टिप्पणी की थी। वायरल वीडियो में इमरान मसूद कहते दिखे थे कि गुजरात में 4 पर्सेंट मुसलमान हैं और सहारनपुर में 42 प्रतिशत हैं। यहां बोटी–बोटी काट देंगे। इमरान मसूद इस वीडियो में पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते भी देखे गए थे।
विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने इसी मामले में आरोप तय किया है और इस मामले में ट्रायल चलेगा। कोर्ट ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ जिन धाराओं में आरोप तय किया है, उसमें पांच से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर कोर्ट में आरोप सिद्ध होता है तो इमरान मसूद की सांसदी भी जा सकती है।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ विशेष जज एमपी-एमएलए मोहित शर्मा की अदालत ने आरोप तय किए हैं। अब इस मामले साक्ष्य पेश किए जाएंगे और गवाही होगी। 10 साल पहले इमरान मसूद ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। सांसद ने वर्ष 2014 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के दौरान देवबंद में एक चुनावी सभा में यह विवादित बयान दिया था। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उन्होंने अनुसूचित जाति के दो विधायकों पर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी।
विशेष लोक अभियोजक एमपी एमएलए कोर्ट गुलाब सिंह के मुताबिक वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान मौजूदा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने देवबंद के गांव लबकरी में चुनावी सभा के दौरान यह बयान दिया था। चुनावी सभा में उन्होंने उस समय गुजरात के तत्कालीन सीएम और भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद इसी सभा में उन्होंने बसपा के दो विधायकों पर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी।
इमरान मसूद के विवादित बयान के मामले में तत्कालीन कोतवाली प्रभारी देवबंद कुसुमवीर सिंह ने 27 मार्च 2014 को इमरान मसूद पर आचार संहिता उल्लंघन, माहौल खराब करने की कोशिश, अनुसूचित जाति के विधायकों के बारे जातिसूचक शब्द कहने के आरोप में केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद इमरान मसूद को जेल जाना पड़ा था। मामले में अब विशेष जज एमपी-एमएलए मोहित शर्मा की कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है।
इमरान मसूद के विवादित बयान के बाद देशभर की राजनीति में खलबली मच गई थी। कांग्रेस नेता के बयान ने उस समय काफी सुर्खियों में रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था। विशेष लोक अभियोजक एमपी एमएलए कोर्ट गुलाब सिंह ने बताया कि मामले में 19 ग्रामीणों की गवाही भी हो चुकी है। मामले में कई डेट लग चुकी है। सोमवार को सांसद इमरान मसूद कोर्ट में हाजिर भी हुए थे। कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज करते हुए चार्ज बनाया।
19 ग्रामीणों के बयान पर चार्ज
लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए बोटी-बोटी काटने वाले बयान पर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। इस मामले में विशेष जज एमपी-एमएलए मोहित शर्मा की कोर्ट में 19 ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया। सरकारी वकील के मुताबिक, देवबंद के लबकरी गांव में इमरान मसूद ने जनसभा में कहा था कि गुजरात में चार प्रतिशत मुसलमान हैं और सहारनपुर में 42 प्रतिशत हैं। नरेंद्र मोदी यहां आए तो बोटी-बोटी कर दी जाएगी। अब मामला विशेष जज एमपी-एमएलए की कोर्ट में चलेगा।