रेप के आरोपी को 40 साल की सज़ा
बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र में सवा साल पहले दो मासूम बच्चियो के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी मनोज को आज अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत ने 40 साल कठोर कारावास व एक लाख 20 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से 50 हज़ार रुपए पीड़िता को प्रतीकर रूप में दिए जाने का आदेश दिया है ।
दरअसल मामला बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र का है जहां 28 मई को स्योहारा थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 6 वर्षीय बच्ची अपने परिजनों के साथ बुआ की शादी समारोह में शामिल होने के लिए शेरकोट में आई हुई थी ।
इस दौरान रात को लगभग 12:30 बजे 6 वर्षीय बच्ची 5 वर्षीय अपनी फुफरे बहन के साथ डीजे पर डांस देख रही थी। इस दौरान दोनो 5 और 6 वर्षीय बच्चीया अचनाक से गायब हो गई। रात में दोनों बच्चियो को परिजनों ने काफी तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चला परिवार के लोग जब ग्रामीणों के साथ गांव के बाहर जंगल की तरफ तलाश करते हुए पहुंचे तो दोनों बच्चीया कुछ दूरी पर बदहवास अवस्था में मिली। बच्चियो को बदहवास हालत में देखकर परिजनों के होश उड़ गए। बच्चीयों के परिजनों ने उस वक्त बताया था की बच्चियो के कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ था ।
घटना से इलाके में हड़कंप मच गया पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम डॉग स्क्वॉड के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी।
इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया और दोनो बच्चियो को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई।
पुलिस जांच के दौरान एक आरोपी मनोज कुमार पुत्र मनीराम उर्फ मुन्नू निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना शेरकोट प्रकाश में आया। पुलिस ने चार दिन बाद आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ तो आरोपी ने दोनों बच्चियो के साथ दुष्कर्म की वारदात किए जाने का जुर्म कबूल किया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया ।
इस मामले में आज अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी मनोज कुमार पुत्र मनीराम उर्फ मुन्नू को 40 वर्ष कठोर कारावास व एक लाख 20 हज़ार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से 50 हज़ार रुपए पीड़िता को प्रति कर में रूप में दिए जाने के निर्देश दिए।