सांसद संजय सिंह ने कंगना रनौत को बताया बद्दिमान महिला, बोले भाजपा में भी घोर परिवारवाद।
सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में बुधवार को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरेंडर किया। कोर्ट ने 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है।बिजली-पानी को लेकर प्रदर्शन के 23 साल पुराने मामले में हाल के दिनों में सेशन कोर्ट ने संजय सिंह समेत सभी आरोपियों को तीन-तीन माह की सजा को बरकारार रखा था। इसको लेकर संजय सिंह हाइकोर्ट गए थे, जहां से उन्हें जमानत मिली थी। सांसद संजय सिंह ने कंगना रनौत को बद्दिमान महिला करार दिया। बीजेपी में भी घोर परिवारवाद है। नफरत की राजनीति से पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश बनते हैं।
19 जून 2001 को विद्युत बदहाली के विरोध में पूर्व विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के निकट फ्लाई ओवर के पास धरना प्रदर्शन हुआ था। जिसमें आम आदमी पार्टी के वर्तमान राज्य सभा सांसद संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष व सुभाष चौधरी व सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा भी शामिल थे, इनके विरुद्ध कोतवाली नगर में एफआईआर लिखाई गई थी। तत्कालीन विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सभी छ आरोपितों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई थी। जिसमें सबको तीन माह कैद व 1500-1500 रूपये की सजा विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने सुनाई थी।
उसी आदेश के विरुद्ध दायर अपील को निरस्त कर विशेष जज एकता वर्मा ने सभी को 9 अगस्त को विचारण न्यायालय के समक्ष सम्पर्पण के निर्देश दिए थे। लेकिन उपस्थित होने के बजाय सबने अवसर मांगा था। विशेष मजिस्ट्रेट ने 20 अगस्त को गैर जमानतीय वारंट निर्गत करते हुए 28 अगस्त तक हाजिर होने का निर्देश दिया था। मामले में संजय सिंह व कमल श्रीवास्तव हाईकोर्ट गए। जिसमें बीते गुरुवार को उच्च न्यायालय ने संजय सिंह को जमानत दे दी थी। न्यायामूर्ति करुणेश सिंह पवार ने सुनवाई कर 50 हजार का मुचलका देने पर अपील के निस्तारण तक सजा पर रोक लगा दी थी। आज यहां संजय सिंह अपने अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा व मदन सिंह के साथ कोर्ट पहुंचे। जहां 50-50 का दो मुचलका भरा गया। संजय सिंह के साथ कमल श्रीवास्तव ने भी मुचलका भरा है।