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दिव्यांग जनों के लिये सरकार ने खोला खजाना



 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर दम्पति व युवती को संयुक्त रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार अनुदान प्रदान किया जायेंगा। उक्त जानकारी देते हुए दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्रीप्रकाश पाण्डेय ने बताया कि युवक के दिव्यंाग होने पर रू. 15000/ एवं युवती के दिव्यांग होने पर रू. 20000/ युवक-युवती दोनों के दिव्याांग होने पर रू. 35000/ की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

      उन्होने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए दम्पत्ति भारत के नागरिक हों, दम्पत्ति उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी या कम से कम पांच वर्ष से उसका अधिवासी हो, दम्पत्ति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो, शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती की उम्र 18 वर्ष से कम, 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति का विवाह सामान्य युवक/युवती अथवा दिव्यांग में प्रचलित समाज की रीति-रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो, दम्पत्ति में से कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हो, जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हो तथा चालू वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न विवाह के ही आवेदन पत्र नियमानुसार अनुदान हेतु मान्य होगें।

     उन्होने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार अनुदान प्राप्त करने हेतु इच्छुक दिव्यांग व्यक्ति विभागीय वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन कराकर हार्ड कापी विकास भवन, कक्ष संख्या 11 जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।


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