राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि मामले को लेकर एमपी/एमएलए कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने घरहां निवासी राम प्रताप द्वारा दाखिल पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। राहुल गांधी को बयान मुलजिम के लिए 02 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। अब इस मामले में 02 जुलाई को सुनवाई होगी।
दरअसल बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुल्तानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में मानहानि मामले को लेकर सुनवाई हुई। आज मानहानि मामले में न्यायालय ने जिले के घरहा कलां डिहवा सदर निवासी राम प्रताप सुत रामनेवाज द्वारा दाखिल पक्षकार बनने वाले प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया एवं विपक्षी राहुल गांधी को बयान मुलजिम के लिए 02 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुल्तानपुर एमपी/एमएलए कोर्ट में होनी थी पेशी। राहुल गांधी द्वारा अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज है। मानहानि के इस मामले में अब 02 जुलाई को होगी सुनवाई। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने केस दर्ज करवाया था। राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं। बीते 18 जून को अधिवक्ताओं की हड़ताल एवं जज के अवकाश के चलते एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट में वो पेश नहीं हो सके थे, उक्त मामले में 26 जून की तारीख पड़ गई थी लेकिन पक्षकार बनाने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र पर आज वादी मुकदमा के अधिवक्ता संतोष कुमार पाण्डेय द्वारा लिखित आपत्ति दाखिल करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रावधानित उपबंधों का हवाला देते हुए बहस किया। जिसको स्वीकार करते हुए न्यायालय ने राम प्रताप द्वारा दाखिल पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया एवं विपक्षी राहुल गांधी को बयान मुलजिम हेतु 02 जुलाई को व्यक्तिगत रूपसे तलब किया है।
वहीं राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस नेता एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी लोकसभा में स्पीकर पद के चुनाव के कारण सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में नहीं उपस्थित हुए और अब इस मामले में 02 जुलाई को होगी सुनवाई।