पिता मुख्तार अंसारी के ज़नाज़े में शामिल नहीं हो पाएगा अब्बास अंसारी
आज जेल से बाहर आने का रास्ता अब्बास अंसारी के लिए मुश्किल हुआ
मुख्तार अंसारी के ज़नाज़े में बेटे अब्बास अंसारी की पैरोल वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई
फिलहाल अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में परिवार
परिवार के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने दी जानकारी।
विधायक बेटे अब्बास अंसारी को पैरोल दिए जाने या फिर न्यायिक हिरासत में जनाजे में शामिल होने की इजाजत दिए जाने की परिवार की तरफ से लगाई गई थी गुहार।
अब्बास अंसारी अभी यूपी की कासगंज जेल में बंद है।
पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अब्बास अंसारी के वकील की तरफ से पैरोल के लिए की गई थी कोशिश।
मुख्तार का परिवार अदालत से इजाजत चाहता था।
हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई।
एमपी एमएलए से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच में मुख्तार के परिवार की अर्जी मेंशन होनी थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय सिंह की बेंच न बैठने के कारण इसके मुकदमे को जस्टिस समित गोपाल की बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया था।
जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने दूसरी बेंच से आए किसी भी मुकदमे को सुनने से इंकार कर दिया।
इस वजह से मुख्तार के परिवार की अर्जी हाईकोर्ट में मेंशन नहीं हो सकी है।
अंसारी परिवार अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की तैयारी में भी जुट गया है
हालांकि वकील इस बात की कोशिश में भी जुटे हुए हैं कि मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के यहां मेंशन हो जाए और चीफ जस्टिस किसी बेंच को सुनवाई के लिए नॉमिनेट कर दें।