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शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

72825 शिक्षक भर्ती मामला

शेष अभ्यर्थियों की  काउंसिलिंग के खिलाफ अपील पर निर्णय सुरक्षित

राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश को दी है अपील में चुनौती 



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 नवंबर 2011 को जूनियर बेसिक स्कूलों में 72 825 सहायक अध्यापकों की भर्ती   के बचे अभ्यर्थियों की फिर से काउंसिलिंग के लिए नया विज्ञापन जारी करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की  विशेष अपील पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। 

यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र तथा जस्टिस एस क्यू एच रिजवी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दिया है।

राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय और बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कुष्मांडा शाही ने  कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 एवं बाद में इस मामले में अभ्यर्थियों की अवमानना याचिका में 13 दिसंबर 2019 को सरकार द्वारा ट्रेनी टीचरों की सम्पन्न भर्ती को सही मानते हुए अवमानना का मामला खत्म कर दिया था। ऐसे में 2011 की भर्ती को लेकर एकल पीठ द्वारा फिर से शेष बचे अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग का  निर्देश दिया जाना गैरकानूनी है।

दूसरी ओर विनय कुमार पांडेय व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, एचएन सिंह, आरके ओझा व अनिल तिवारी ने कहा कि एकल पीठ के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बहस में कहा कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अवमानना वाद में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण इस प्रकार का आदेश हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती को सही मानते हुए अवमानना केस समाप्त कर दिया।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विनय कुमार पांडेय व कई अन्य और इससे संबद्ध अन्य याचिकाओं पर निर्देश दिया था कि शेष बचे अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराने के लिए नया विज्ञापन पांच फरवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में जारी किया जाए और यह विज्ञापन तीन अखबारों में प्रकाशित कराया जाए।

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