BHU कुलपति प्रो सुधीर जैन को हाई कोर्ट से अवमानना नोटिस
आदेश का पालन करने या कारण बताने का निर्देश कि क्यों न चले अवमानना कार्यवाही
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन को अवमानना नोटिस जारी की है और दो माह में आदेश का पालन करने या कारण बताने का निर्देश दिया है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाय। याचिका की सुनवाई 13 मई को होगी।
यह आदेश जस्टिस दिनेश पाठक ने आई एम एस, बी एच यू के यूरोलॉजी के प्रोफेसर डा ललित कुमार की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट ने कुलपति को याची को मेडिसिन संकाय के यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष नियुक्त करने पर विचार करने का निर्देश दिया था।इस आदेश के विपरीत कुलपति ने दूसरे व्यक्ति को विभागाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है।जिसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना करार देते हुए यह अवमानना याचिका दायर की गई है।
कोर्ट ने कहा प्रथमदृष्टया विपक्षी पर अवमानना का केस बनता है।फिर भी उन्हें दो माह में आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया जाता है।
