आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म पर एक और संकट
जेल में बंद आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म से होगी 50 हज़ार रुपए की हर्जाना वसूली।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने डीएम रामपुर को दिया हर्जाना वसूली का आदेश।
यह धनराशी आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म से वसूली कर हाईकोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के पास जमा कराई जाएगी।
2022 में सपा नेता आज़म खान ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका की थी दायर।
जिसमे यूपी सरकार,रामपुर DM, SP और थाना अजीमनगर को पक्षकार बनाया था।
जौहर यूनिवर्सिटी में जबर्दस्ती अव्यवस्था फैलाने का लगाया था आरोप।
सपा नेता आज़म खान की इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए 50 हज़ार का लगाया था हर्जाना।
एक साल तीन माह बाद भी आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म ने हर्जाना राशी नही की थी जमा।
अब हाईकोर्ट ने डीएम को हर्जाना राशी वसूलने का दिया आदेश।