साल 2013 में कुंडा के बलीपुर गांव में हुई थी सीओ जियाउल हक की हत्या का मामला,
जिसमे में मृत सीओ की पत्नी परवीन आजाद ने राजा भैया , हरिओम श्रीवास्तव रोहित सिंह समेत कई के ऊपर दर्ज कराई थी एफआईआर,
जिसमे साल 2013 में सीबीआई ने की थी जांच जिसमे राजा भैया को सीबीआई ने दी थी क्लीन चिट,
वही परवीन आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में रिट करके फिर से पूरे मामले की जांच की मांग की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने फिर सीबीआई को जांच करने को कहा था,
वही राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओम शंकर श्रीवास्तव ने सीओ की पत्नी परवीन आजाद के तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में की थी याचिका,
जिस पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रिट को स्वीकार करते हुए सीबीआई व परवीन आजाद को जारी को नोटिस व नवंबर में अगली सुनवाई की तिथि दी,
यह जानकारी राजा भइया के अधिवक्ता ज्ञानेद्र सिंह ने दी।