गैंगस्टर श्रीकांत त्यागी की याचिका खारिज
सुरक्षा की लगाई थी गुहार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के गैंगस्टर श्रीकांत त्यागी की सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति ने हिंसा को चुना हो और उसे मानव जीवन मूल्य से कोई मतलब न हो। ऐसे व्यक्ति को सरकार से अपने लिए विशेष सुरक्षा की मांग का अधिकार नहीं है। याचिका में श्रीकांत त्यागी ने एक हिस्ट्रीशीटर से अपनी जान का खतरा बताया था। जिसके बाद सुरक्षा की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने नियमानुसार कार्यवाही करने की छूट दी है।