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42 वर्ष बाद आया फैसला,90 साल के बुजुर्ग को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद जिला जज हरवीर सिंह ने 42 वर्ष पूर्व देश व प्रदेश में हड़कंप मचाने वाली दस दलितों की घटना के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 55 हज़ार रुपये अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर 11 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 


पूरा मामला फ़िरोज़ाबाद के थाना शिकोहाबाद के ग्राम सादूपुर का है। वर्ष 1981 में दस दलितों की निर्मम हत्या की गई थी और दो अन्य घायल हुए थे। जिस संबंध में दस आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई थी। प्रदेश व देश के तमाम नेताओं का गांव में आना हुआ था। 

घटना के समय  शिकोहाबाद थाना मैनपुरी ज़िले में था और वर्ष 1989 में फिरोजाबाद ज़िला घोषित होने के बाद फिरोजाबाद में आया। पुलिस ने विवेचना उपरांत दस आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। दौरान ए मुकदमा नौ आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है और एक आरोपी गंगा दयाल उम्र 90 वर्ष पुत्र लज्जाराम निवासी गढ़ी दानसहाय थाना शिकोहाबाद को दोषी पाते हुए सज़ा सुनाई शासन की ओर से पैरवी ज़िला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय ने पैरवी की।


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